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अपने अधिकारों का स्वयं इस्तेमाल करें महिलाएं-जिला एवं सत्र न्यायधीश

अपने अधिकारों का स्वयं इस्तेमाल करें महिलाएं-जिला एवं सत्र न्यायधीश
नाहन

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राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा निर्देशानुसार आज अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर न्यायालय परिसर नाहन में उप-मंडलीय विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश सिरमौर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा अथारिटी आर.के. चौधरी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया।

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इस अवसर पर अपने सम्बोधन में आर.के. चौधरी जिला एवं सत्र न्यायधीश ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में लैंगिक आधार पर असमानता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून ने महिलाओं को अनेक अधिकार दिए हैं और महिलाओं को आगे बढ़कर अपने अधिकारों का स्वयं इस्तेमाल करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक किया जाना चाहिए, महिलाओं को दबाव में रहने की बजाए अधिकारों का स्वयं इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारों का होना और इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं।

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मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी एवं उप मंडलीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज ने कार्यक्रम के आयोजन तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रदान की। रिसोर्स पर्सन एडवोकेट रूखसार सईद ने फैमिल लॉ जैसे मैरिज एवं डाईवोर्स, मैंटिनेंस लॉ, महिलाओं का प्रार्पटी में अधिकार, घरेलु हिंसा सम्बन्धी जानकारी प्रदान की। उन्होंने क्रिमिनल लॉ जैसे दहेज मामलों में मृत्यु, एसिड अटैक, आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।
रिसोर्स पर्सन एडवोकेट संदीप सिंह ने लेबर लॉ जैसे कार्यस्थल पर सैक्सुअल हैरेसमेंट, मातृत्व लाभ अधिनियम, उद्योग अधिनियम के अलावा, गर्भपाम कानून, पीएनडीटी एक्ट आदि पर जानकारी दी।

सिविल जज एवं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पार्थ जैन, जिला बार एसोसिएशन सिरमौर के अध्यक्ष वीरेन्द्र पाल, सचिव जिला विधिक सेवा अथारिटी सिरमौर माधवी सिंह व अन्य गणमान्य लोग व महिला प्रतिभागी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

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