दिल्ली कूच करेंगे किसान, नोएडा पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, सभी बॉर्डर बंद
किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आह्वान के मद्देनजर नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। वहीं, दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंगलवार यानी 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा समेत देश के 200 से ज्यादा किसान संगठनों ने दिल्ली को घेरने का आह्वान किया है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने दिल्ली से जुड़ी सभी सीमाओं पर सुरक्षा और बैरिकेटिंग बढ़ा दी है। वहीं, नोएडा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली को जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर बैरिकेड लगाकर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था पर काफी दबाव आ सकता है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जायेगा। साथ ही हेल्प लाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं।
इन रास्तों में पर वाहनों की आवाजाही बैन
नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि दिल्ली की यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक से बचने के लिए कृपया मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर दिल्ली जाने वाले तथा सिरसा से परीचौक होकर सूरजपुर जाने वाले रास्ते पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर बैन लगा दिया गया है।
इन रास्तों का करें प्रयोग
इसके अलावा एडवाइजरी में कहा गया है कि वाहन चालक ट्रैफिक से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग कर गंतव्य की ओर जा सकते हैं। पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन सेक्टर-14ए फ्लाई ओवर से गोलचक्कर चौक सेक्टर-15 होकर संदीप पेपर मिल चौक, झुंडपुरा चौक से गंतव्य को जा सकेंगे। जबकि डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाली गाड़ियां फिल्मसिटी फ्लाई ओवर से सेक्टर-18 होकर एलिवेटेड का प्रयोग कर गंतव्य को जा सकेंगी। कालिंदी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन महामाया फ्लाई ओवर से सेक्टर-37 होकर गंतव्य की तरफ जा सकेंगे।
धारा 144 लागू, इन चीजों पर प्रतिबंध
बता दें कि सोमवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रैलियों और ट्रैक्टरों के प्रवेश पर, फायर आर्म्स और ज्वलनशील पदार्थों के साथ-साथ ईंटों और पत्थरों जैसे अस्थायी हथियारों और पेट्रोल के डिब्बे या सोडा की बोतलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके साथ ही धारा 144 को लागू करते हुए शादियों में लाउडस्पीकर बजाने और भीड़ इकठ्ठा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।