Sirmaur News: जिला सिरमौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, डॉ. अजय पाठक ने जनता से अपील की है कि जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण निर्धारित प्रारूप में पूरी सावधानी के साथ करें ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
डॉ. पाठक ने बताया कि जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत किसी भी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण घटना के 21 दिनों के भीतर पंचायत, नगर पालिका, या परिषद में करवाना अनिवार्य है। यदि पंजीकरण 21 से 30 दिनों के बीच किया जाता है, तो इसके लिए विलंब शुल्क जमा करना होगा।
उन्होंने जानकारी दी कि बिना नाम के भी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, और बच्चे का नाम प्रमाण पत्र में एक वर्ष तक बिना किसी शुल्क के जोड़ा जा सकता है। हालांकि, एक बार नाम जोड़ने के बाद, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना अत्यंत कठिन हो जाता है।
स्वास्थ्य संस्थानों में हुए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल होती है, लेकिन यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अस्पताल में भर्ती मरीज के नाम, माता-पिता का नाम और पता सही लिखा गया हो। ऐसा न होने पर प्रमाण पत्र में गलत विवरण दर्ज होने की संभावना बढ़ जाती है।
डॉ. पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों के बाहर हुए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 30 दिन से अधिक विलंब होने पर जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
उन्होंने सभी से आग्रह किया कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान निर्धारित प्रारूप को ध्यानपूर्वक भरें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।