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Social Awareness: 14 सितंबर को नाहन में होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Social Awareness: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के अध्यक्ष हंस राज ने जानकारी दी कि 14 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशानुसार होगा।

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इस लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें बैंक से संबंधित, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, और वैवाहिक विवाद शामिल हैं। हंस राज ने बताया कि जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति जिनके मामले कोर्ट में विचाराधीन नहीं हैं, वे भी आपसी समझौते से फैसला प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 15100 या निम्नलिखित दूरभाष नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:
– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर (नाहन): 01702-224749
– उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति नाहन: 01702-224527
– उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति पौंटा साहिब: 01702-222179
– उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति राजगढ़: 01799-221377
– उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति शिलाई: 01704-292531

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इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर (नाहन) की ईमेल पर या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भेज सकता है। अधिक जानकारी के लिए 01702-224749 पर संपर्क करें या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन ईपे कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से या न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।

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